लखनऊ। कोरोना के बढ़ते मामलो को देखते हुए प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने शादी- विवाह, धर्म- कर्म जैसी सामूहिक गतिविधियों में मेहमानों की अधिकतम संख्या सिमित कर दी है। मैरिज हॉल में अब एक समय में अधिकतम 100 लोगो को ही शामिल करने के अनुमति होगी। अगर समारोह खुले में है तो कुल क्षमता के 40 फीसदी लोग इकठ्ठा हो सकते है। यह गाइडलाइन 30 नवम्बर तक के लिए जारी की गई है। नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
आपकी सुरक्षा के लिए शर्त-
मास्क, सेनेटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से करे पालन